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मुख्यमंत्री धामी के 2025 तक उत्तराखण्ड प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का सपना साकार होता नजर आया दो नशा तस्करों को 20, 20 साल की सजा व दो दो लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया

ऊधम सिंह नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एन डी पी एस न्यायधीश आशुतोष मिश्रा ने केस की सुनवाई करते हुये दो नशा तस्करों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर दो दो लाख का जुर्माना भी लगाया है, अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार अरोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 8 नवंबर साल 2023 को ज्वाइन निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल देहरादून के निर्देश पर निर्भय सिंह की अगुवाई में रुद्रपुर की खेड़ा कालोनी के रहने वाले नन्ने के मकान टीम के साथ दबिश देकर टीम ने करीब 500 ग्राम हिरोइन बरामद की थी, पुलिस के द्वारा कड़ी पूछताछ में नन्हे ने जानकारी दी कि वह उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के पढ़ने वाले पंजाब नगर के रहने वाले जरीफ के मकान पर हिरोइन बनाने का काम किया करता है, जिसके बाद जरीफ के घर दबिश देकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया और हिरोइन तैयार करने वाला कैमिकल और उपकरणों के साथ हिरोइन भी बरामद कर ली, और जिसके पुलिस के द्वारा एन डी पी एस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया था, मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट आशुतोष मिश्रा की अदालत में हुई अभियोजन पक्ष ने इस मामले में अदालत में पांच गवाहों को पेश किया बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने दोनों नशा तस्करों को 20-20 साल की कठोर सजा से दंडित करते हुए दो दो लाख रुपए का जुर्माना से दण्डित किया

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