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*महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को नाशिक जिला न्यायलय ने सुनाई दो साल जेल की सजा*

नासिक: महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को नासिक जिला सत्र न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी) को माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को दो साल कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. माणिकराव कोकाटे के खिलाफ धोखाधड़ी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था.


कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के साथ उनके भाई विजय कोकाटे को भी दोषी घोषित किया गया है. जिला सत्र न्यायालय के फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे पर 1995 में दस्तावेजों से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था.
तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय तुकाराम दिघोले ने इस मामले में अदालत में याचिका दायर की थी. आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), आईपीसी 465 (जाली दस्तावेज तैयार करना), आईपीसी 471 और आईपीसी 474 (सच छुपाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले का फैसला 29 साल बाद आया है.
अदालत के फैसले के बाद कोकाटे के समर्थकों ने गहरी नाराजगी जताई है. उनका आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया है. कोकाटे के समर्थकों ने यह भी कहा कि वे जल्द ही फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

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